1. सी.एम.आर सेंटर में सी.एम.आर लॉट पेपर जमा करने के पश्चात लॉट को डी.ओ के साथ टैग करना अनिवार्य है, टैग करने हेतु मिलर मॉड्यूल मे लॉगिन करके लॉट को डी.ओ से टैग करने की कार्यवाही करें तद्पश्चात भविष्य में सी.एम.आर केंद्र में सी.एम.आर लॉट पेपर को स्वीकार किया जावेगा ।
2. उपार्जन केंद्र / सी.एम.आर केंद्र से धान उठाव एवं चावल जमा करने हेतु गेट पास बनाना अनिवार्य है जिस केंद्र का गेट पास बनाये गये केवल उन्ही केंद्रो से धान उठाव /चावल जमा होगा ।
3.दिनाँक 20/11/2023 से सी.एम.आर केंद्र में लॉट (चावल) जमा करने के लिये पहले सी.एम.आर केंद्र के लिये गेट पास बना कर Trip Start वाले लिंक से Trip Start करने की कार्यवाही करना अनिवार्य है, गेट पास बनाते समय यह ध्यान रखे की जिस सी.एम.आर केंद्र के लिए लॉट नंबर के साथ गेट पास बनाया जा रहा है उसी सी.एम.आर केंद्र में ही उस लॉट को स्वीकार किया जायेगा एवं स्वतः ही Trip End हो जायेगा, बनाये गये गेट पास के विरुद्ध किसी अन्य सी.एम.आर केंद्र में उस लॉट को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं Trip End नहीं होगा !
4.ट्रक(TRUCK) क्रं प्रदर्शित नही होने की स्थिति में कृपया Digitaaztrans Technologies Pvt Ltd से सम्पर्क कर अपनी ट्रक(TRUCK) में GPS लगवाकर प्रविष्टी करवा कर चयन करें
5.डी.ओ आवेदन सुबह 8 बजे एवं शाम 6 बजे के मध्य स्वीकार किये जायेंगे
6.मार्कफेड से प्राप्त पत्र अनुसार किस्मवार परिवर्तित जारी डी.ओ निरस्ती का कार्य दिनांक 29.11.2023 शाम 6 बजे तक कर लेवें । निरस्त किये गये डी.ओ के आधार पर भविष्य में किसी मिलर के द्वारा प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु धान उपलब्धता कराने के संबंध में कोई दावा मान्य नही होगा
7.मार्कफेड से प्राप्त पत्र अनुसार कांकेर,बिलासपुर,बालोद,बेमेतरा,दुर्ग,कवर्धा,राजनांदगांव,खैरागढ़ छुईखदान गण्डई,
मोहला मानपुर अं.चौकी,बलौदाबाजार,धमतरी,गरियाबंद,महासमुंद उल्लेखित जिलों में नान एवं एफसीआई लक्ष्य अंतर्गत डी.ओ आवेदन हेतु निर्धारित अनुपात को दिनांक 03.12.2023 तक शिथिल किया जाता है ।